सुमित, मई 25 -- बिहार में विवाह निबंधन को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मैरेज एक्ट) 1955 लागू होगा। वर्तमान में राज्य में विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरेज एक्ट) 1954 लागू है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम भी लागू करने की तैयारी कर ली है। अधिनियम की नियमावली लगभग बन गयी है। राज्य मंत्रिमंडल और विधानमंडल की सहमति लेने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा। नए अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे। मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के विवाह निबंधन की पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी। हिंदू विवाह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में लागू है। यह भी पढ़ें- बिहार में 15 जून तक आएगा मानसून, सामान्य से ज्यादा होगी बारिश; IMD ने बतायाआसान हो...