हिन्दुस्तान ब्यूरो, फरवरी 12 -- बिह में शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले अब पथ निर्माण विभाग से अनुमति जरूरी होगी। शहरों में हो रहे जलजमाव को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त की ओर से इस आशय का पत्र जारी कर इंजीनियरों को सख्त निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रमाणिक (डॉक्यूमेंटेड) अनुमति के बिना किसी भी कीमत पर सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाए। साथ ही हर हाल में ड्रेनेज का भी ख्याल रखा जाए। विभाग ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय की ओर से एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शहरी इलाकों में सड़कों का लेवल राइज (सतह ऊंचा) नहीं करने व ड्रेनेज को सुधार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने मानक तय करते हुए सड़क निर्माण के पहले टोपोग्राफिक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। कार्...
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