कटिहार, जनवरी 14 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के हजारों विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के तहत कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को अब वरीय विद्यालय अध्यापक और वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) का स्पष्ट प्रावधान लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली 2023 और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत अब प्रोन्नति के लिए स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई कार्यावधि की गणना सुनिश्चित की जाएगी। इसका सीधा लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा, जो...