पटना, अगस्त 12 -- बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी मामलों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसके तहत हर जिले में 8 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़े मामलों को देखेगी। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस मामले से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीएम द्वारा मनोनीत एससी-एसटी, महिला वरीय उप समाहर्ता और अल्पसंख्यक श्रेणी के एक अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति जिला के अंदर शिक्षकों का तबादला और पदस्थापन करेगी। अंतरजिला स्थानांतरण मामले पर मुख्यालय को अनुशंसा भेजेगी। साथ ही जिले में खाली पड़े पदों पर तय समय सीमा के भीतर प्रतिनियुक्ति करना भी होगा। आपको बता दे सोमवार को शिक्षा विभाग...