नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति के साथ वोटर से आधार कार्ड ले। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन में जिन 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है, उसमें आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र (EPIC) या राशन कार्ड शामिल नहीं हैं। इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने पहले भी आधार लेने की सलाह दी थी लेकिन आयोग ने इसे भरोसेमंद दस्तावेज नहीं बताया। कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मंगलवार (19 अगस्त) तक जिला स्तर पर उन 65 लाख मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग बूथवार जारी करे, जिनका नाम काटा गया है। चुनाव आयोग को सूची में यह भी बताना होगा कि किस मतदाता का नाम किस कारण से काटा गया है। यह सूची इस तरह से (Format) डाली जाएगी कि मतदाता फो...