नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार और मतदाता फोटो पहचान पत्र को स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि किसी भी सरकारी दस्तावेज की सत्यता यानी असली होने की धारणा होती है, ऐसे में निर्वाचन आयोग एसआईआर के लिए आधार और वोटर कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग के इस क...