नई दिल्ली, जुलाई 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करें। शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची का एसआईआर के आदेश को संवैधानिक बताते हुए निर्वाचन आयोग को इसे जारी रखने की अनुमति भी दी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि एसआईआर के लिए जारी दस्तावेजों की सूची संपूर्ण नहीं है, इसलिए न्याय हित में यह उचित होगा कि निर्वाचन आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में विचार करे। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हमने देखा है कि आपने (निर्वाचन आय...
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