पटना, जुलाई 12 -- बिहार में मौजूद बिजली घरों के लिए एक नया अधिनियम बनेगा। अब तक राज्य में मौजूद बिजली घरों के संचालन के लिए कोई अधिनियम नहीं है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस मसले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने कंपनी से इस मसले पर सुझाव भी मांगा है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से इस बाबत एक याचिका दायर की गई थी। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार राज्य में मौजूद बिजली घरों के संचालन के लिए कोई नियमावली या अधिनियम नहीं है। चूंकि अब तक बिहार में एक भी ऐसा बिजली घर नहीं था जिसके लिए कोई अधिनियम की जरूरत नहीं थी, लेकिन भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले 2400 मेगावाट की बिजली परियोजना के कारण अब कंपनी को एक अधिनियम की आवश्यकता है। इसी तरह बक्सर के चौसा ...