हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 22 -- बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए फरमान जारी हुआ है। इसके तहत अगर स्थानांतरण स्वीकार नहीं है तो शिक्षक अपने पुराने विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। लेकिन, नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षक अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने शनिवार को इस बाबत आदेश जारी किया। गुरुवार को विभाग ने 26665 शिक्षकों का स्थानांतरण करते हुए स्कूल आवंटित किया था। विभाग के अनुसार स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ नहीं करने की कार्रवाई 30 जून तक पूरी करनी होगी। 30 जून तक योगदान करने/ नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण एक जुलाई से रद्द कर दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के इच्छुक नहीं हैं, वे ई...