नई दिल्ली, जुलाई 5 -- भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के लिए 24 जून को जारी आदेश को मनमाना बताते हुए, इसे रद्द करने की मांग की है। गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के लिए जारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21ए का भी उल्लंघन करता है। याचिका में एसआईआर रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया कि निर्वाचन आयोग का आदेश न सिर्फ मनमाने ढंग से बल्कि...
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