हिन्दुस्तान ब्यूरो, अगस्त 7 -- राज्य में 30 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत वाले जमीन रजिस्ट्री में खरीदार का पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) अनिवार्य है। निबंधन कार्यालयों को आयकर विभाग को इसकी जानकारी भी देनी होती है। आयकर विभाग के मुताबिक ज्यादा निबंधन कार्यालय इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इसको देखते हुए आयकर अधिकारियों ने निबंधन कार्यालयों का सर्वेक्षण शुरू किया है। इसके साथ ही सूचना नहीं देने वाले निबंधन कार्यालयों को नोटिस भी दी जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है। सर्वे के दौरान विभाग को कुछ गड़बड़ियां भी मिली हैं, जिनकी छानबीन चल रही है। जरूरत पड़ने पर ऐसी रजिस्ट्री ...