विधि संवाददाता, सितम्बर 18 -- बिहार में अब आपराधिक मामलों की जांच में सख्ती लाई जाएगी। अपराध के बाद अपराधियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस की जांच के लिए पुलिस वालों को 15 पॉइंट की एसओपी जारी की है। इसमें घटनास्थल का मुआयना करने से लेकर सबूत इकट्ठा करने तक में क्या-क्या मानक होते हैं, इसके दिशानिर्देश बिहार पुलिस को दिए गए हैं। आपराधिक घटनाओं में सही तरीके से जांच नहीं होने के कारण सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इस एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश गृह विभाग के प्रधान सचिव और बिहार पुलिस के महानिदेशक को दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इस एसओपी का पूरी तरह पालन किए जाने के लिए 90 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी आदेश दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस डॉ. अंशुमा...