पटना, दिसम्बर 4 -- बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को अब हर माह टेलीफोन के लिए 8300 रुपए मिलेंगे। उन्हें इसके लिए कोई वाउचर भी नहीं देना होगा। बुधवार को विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखी। नई नियमावली में प्रावधान है कि विधायकों व विधानपार्षदों को हर माह 8300 रुपये टेलीफोन मद के लिए दिया जायेगा। इस राशि से वे जितने टेलीफोन या मोबाइल का उपयोग करना चाहे, वे कर सकते हैं। इसके लिए उनको किसी तरह का वाउचर जमा नहीं करना होगा।
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