हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 19 -- बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दर तय की है। कंपनी की याचिका पर 10 दिसम्बर 2024 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली कनेक्शन का ही पैसा देना होगा। तार-पोल की जरूरत हुई तो कंपनी ही उसका खर्च वहन करेगी। आयोग का यह निर्णय एक से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगा। इससे अधिक लोड का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को तार-पोल की कीमत अदा करनी होगी। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने यह फैसला सुनाया है।तार-पोल के खर्च का दावा करेगी कंपनी पहले उपभोक्ताओं को तार-पोल की जरूरत के अनुसार एस्टीमेट बनवाकर उसका पैसा देना पड़ता था। दिसम्बर 2024 में आयोग ने प्रति पोल पैसा तय कर दिया, पर कंपनी ने संशोधित याचिका में...