हिन्दुस्तान ब्यूरो, अप्रैल 23 -- बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उपमहापौर और उपमुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को वाहन की सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद हैं। जिन नगर निकायों में उप महापौर-उप मुख्य पार्षदों को कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर एवं कार्यालय परिचारी उपलब्ध नहीं है, वहां उन्हें ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उपमहापौर व उपमुख्य पार्षद को भी महापौर और मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग के...