विधि संवाददाता, जनवरी 30 -- पटना हाई कोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। गेस्ट टीचर को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुवार को कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया। वहीं, सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने...