भागलपुर, दिसम्बर 6 -- भागलपुर रेलवे कोर्ट ने बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेन में यात्रियों को धमकाने और उनसे अवैध वसूली करने के आरोपी बबलू कुमार को सजा सुनाई है। भागलपुर रेलवे न्यायालय की अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह रेलवे मजिस्ट्रेट रिंकी कुमारी ने शुक्रवार को बबलू कुमार को अलग-अलग धाराओं के तहत एक साल और तीन महीने की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को 27 मई को सूचना मिली थी कि प्लेटफार्म संख्या 2 पर बिहार पुलिस का एक सिपाही यात्रियों को डरा-धमका कर पैसे ऐंठ रहा है। आरपीएफ की महिला उपनिरीक्षक कोमल स्मृति को शिकायत मिलते ही कार्रवाई की गई थी। आरोपी बबलू कुमार मकससपुर बैजानी का रहने वाला है।

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