विधि संवाददाता, नवम्बर 27 -- बिहार पुलिस की गाड़ी से दुर्घटना में हुई मोटर साइकिल सवार की मौत पर पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक के परिजन को पौने 7 लाख रुपये का मुआवजा सूद समेत देने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर अर्जी को निष्पादित करते हुए मुआवजा राशि देने की समय सीमा तय की। यह घटना 7 मार्च 2011 की है। जमुई में पावर ग्रिड कॉसिंग के पास एक कार का पीछा करते हुए पुलिस जिप्सी ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी थी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल बाइक चालक भोला यादव को जमुई जिले के गिद्धौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिसकर्मी जिप्सी छोड़कर मौके से भाग गए थे। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन में आग लगा दी। इसे लेकर 7 मार्...