पटना, मई 14 -- पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वीसी डॉ. इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की। वीसी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति नानी तगिया की एकलपीठ ने राजेन्द्र कुमार बघेरवाल की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व कुलाधिपति कार्यालय को भी इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता रौशन ने कोर्ट को बताया कि वीसी ने अपनी नियुक्ति में बहुत सारे तथ्यों को छुपा कर पद हासिल किया है। उनका कहना था कि वीसी बनने के पूर्व इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे। इनके खिल...