हिन्दुस्तान ब्यूरो, अक्टूबर 9 -- बिहार चुनाव: 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए इन मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इन मतदाताओं को अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म डी 12 भरकर निर्वाची अधिकारी को जमा करना होगा। बाद में मतदान दल उनके घरों पर ही उनके वोट एकत्र करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएं, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं। चुनाव आयोग ने मतदान ...