हिन्दुस्तान ब्यूरो, अक्टूबर 6 -- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नया मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को मिलेगा, जिनके नाम, उम्र, पता या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन हुआ हो। नए मतदाताओं को भी यह पहचान पत्र मिलेगा। नया ईपिक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर संबंधित मतदाता के पास पहुंचा दिया जाएगा। दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी।निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि कानूनी रूप से किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण अनिवार्य होता है। किसी का भी यह कहना कि पुनरीक्षण चुनाव बाद होना चाहिए, यह न्यायसंग...
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