हिन्दुस्तान ब्यूरो, अक्टूबर 17 -- बिहार के एक करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते में सरकारी पेंशन का पैसा आना बंद हो सकता है। सभी पेंशन धारकों को साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अपने-अपने मूल कार्यालय में जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। यह अनिवार्य है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुसार, वह 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। बिहार में पेंशन धारकों में अकेले 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। इनके अलावा, बिहार सरकार के एवं केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी, मृत सरकारी कर्मियों के पत्नियों को मिलने वाला पारिवारिक पेंशनधारक भी हैं। इनमें राज्य सरकार की सेवा से ...