मुख्य संवाददाता, जनवरी 1 -- बिहार के सभी निजी स्कूली बसें और चालकों का सत्यापन होगा। इस बाबत निर्देश जारी किया गया है। बस के साथ ही चालक के फिटनेस की जांच भी होगी। बस कितनी पुरानी है। प्रदूषण सर्टिफिकेट है कि नहीं। चालक को किसी तरह की शारीरिक दिक्कत तो नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जानी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 15 जनवरी तक सभी जिला परिवहन कार्यालयों को स्कूली बस और चालकों का सत्यापन का काम कर देना है। पटना जिला परिवहन कार्यालय के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूलों को इसकी सूचना एक दो दिनों में भेजी जाएगी। जिस भी निजी स्कूल की बसें चलती हैं, उनके ड्राइवर के तमाम कागजात की जांच होगी। जांच में गलत पाये जाने पर बस चालक पर कार्रवाई भी की जाएगी...