नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव को लावारिस कुत्तों से जुड़े मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर निजी रूप से पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम पेशी से छूट नहीं देंगे। मुख्य सचिव को 3 नवंबर को पेश होकर यह सफाई देना होगा कि पिछले आदेश के अनुपालन में हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बिहार सरकार के अधिवक्ता से कहा कि हमें पता हैं कि राज्य में चुनाव चल रहा है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग इसका ध्यान रखेगा, आप चिंता न करें, मुख्य सचिव को अदालत में आने दीजिए। इससे पहले बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल कर मुख्य सचिव को अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की थी। पीठ को बताया गया था कि बिहार में विधानसभा चु...
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