रांची, मई 6 -- रांची। विशेष संवाददाता अलकतरा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच अभियुक्तों की ओर से सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने सभी अभियुक्त को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से मिली औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) को कंफर्म किया। साथ ही इन्हें जुर्माने की राशि में से 50-50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके सचिव शहाबुदीन बेक, ट्रांसपोर्टर पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को मार्च में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी। इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.