नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी को भी सरकारी आवास पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं रखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने लंबे समय तक सरकारी बंगला खाली नहीं करने के मामले में बिहार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने सरकारी आवास खाली नहीं करने के बदले पूर्व विधायक सिंह को 20 लाख रुपये से अधिक का किराया भुगतान करने को कहा था। हालांकि, पीठ ने पूर्व विधायक को कानूनी उपाय का सहारा लेने की छूट प्रदान की। इसके बाद पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने याचिका ...
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