नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- - सीजेआई बोले, हम एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं - रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दी जानकारी, बिहार की महिला के खाते में 9 लाख रुपये स्थानांतरित - 2002 में पटना के बख्तियारपुर स्टेशन पर संयोगिता देवी के पति की ट्रेन से गिरकर हो गई थी मौत - 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जारी किया था आदेश, लेकिन रेलवे को पता नहीं मिलने से दो साल तक मुआवजा देने में हुई देरी - अक्तूबर में सुनवाई के बाद रेलवे ने दिखाई तत्परता नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल तक मुआवजे के लिए भटकती बिहार की एक महिला को आखिरकार इंसाफ दिला दिया। रेल हादसे में पति की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला को रेलवे ने करीब 9 लाख रुपये मुआवजा दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में रेलवे की...
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