विधि संवाददाता, सितम्बर 2 -- जहानाबाद मखदुमपुर के थाने में गैर कानूनी तरीके से आवेदक के तीन रिश्तेदार को थाने में रखने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जहानाबाद के एसपी को दोषी पुलिस कर्मियों से वसूलने की पूरी छूट दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जहानाबाद थाना के एसएचओ, मखदुमपुर थाना के एसएचओ और जहानाबाद थाना के सहायक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। कोर्ट का कहना था कि किसी को किसी केस में तय अवधि से ज्यादा समय तक गैर कानूनी तरीके से रखना कानून गलत है। कोर्ट ने कहा कि तीनों पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ अदालती आदेश अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता हैं लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि भ...