हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, सितम्बर 16 -- बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुढ़नी के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीया बच्ची की हत्या के 112 दिन बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सोमवार को फैसला सुनाया। 69 दिनों में सेशन-ट्रायल पूरा होने बाद उन्होंने रोहित कुमार सहनी (28) को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर विशेष कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। विशेष कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने), 103 (1) (हत्या), 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने), 303 (2) (बच्ची का लॉकेट चोरी करने) और पॉक्सो एक्ट की धारा-छह (नाबालिग पर यौन हमला) के तहत रोहित को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने 15...