विधि संवाददाता, अगस्त 28 -- पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के चुनिंदा शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें प्रमोशन का लाभ देने का फैसला सुनाया है। राज्य के पंचायत व प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में अदालत ने 25 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर वरीयता सूची तैयार कर इन शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले टीचर को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर प्रमोशन मिलना ही चाहिए। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने सीतामढ़ी जिले के प्रकाश कुमार एवं 11 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार सरकार को 3 माह के प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कोर्ट को बताया क...