बिहारशरीफ, जून 2 -- बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड-38 की वार्ड पार्षद अयोग्य घोषित वर्ष 2008 के बाद तीन जीवित संतान के रहने पर हुई कार्रवाई हलफनामे में मात्र दो संतान के बारे में ही दी थी जानकारी बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर निगम के वार्ड-38 की वार्ड पार्षद उषा देवी को अयोग्य घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2008 के बाद तीन जीवित संतानों के रहने के कारण यह फैसला सुनाया है। उनकी एक संतान का जन्म वर्ष 2016 में हुआ था। हालांकि, शिवशंकर प्रसाद की पत्नी उषा देवी ने चुनाव के समय दाखिल किये गये हलफनामे में मात्र दो संतानों के बारे में ही जिक्र किया था। निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निर्णय के पत्र के अनुसार मथुरिया मोहल्ला-कानूनिया गली निवासी पप्पू कुमार व मथुरिया मोहल्ला निवासी रवि कुमार ने शिकायत...