नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार मसौदा मतदाता सूची के बारे में 1 सितंबर के बाद भी दाखिल किए जाने वाले सभी दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दाखिल सभी दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग ने मसौदा मतदाता सूची में के बारे में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है। आयोग के इस दलील को अदालत के रिकार्ड में दर्ज करते हुए, सुप्रीम...