नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार को 12वें मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद सिर्फ आधार कार्ड देकर भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है, जैसे पहले आयोग द्वारा मूल रूप से स्वीकार्य मान्य किए गए अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक जमा कराने के बाद नाम शामिल किए जा रहे थे। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए सिर्फ 11 निर्धारित दस्तावेज किए किए थे और इनमें से कोई एक मतदाताओं को अपने प्रपत्रों के साथ जमा करना था। आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची में आधार को शामिल नहीं किया था। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.