नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'किसी को भी सरकारी आवास पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं रखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने लंबे समय तक सरकारी बंगला खाली नहीं करने के मामले में बिहार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें लंबे समय तक सरकारी आवास खाली नहीं करने के बदले में पूर्व विधायक सिंह को 20 लाख रुपये से अधिक का किराया भुगतान करने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि 'किसी को भी सरकारी आवास अनंतकाल तक कब्जा नहीं रखना चाहिए। हालांकि, पीठ ने पूर्व विधायक को कानूनी उपाय का सहारा लेने की छूट प्रदान...