नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अपने अलग रह रहे पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने महिला और उसकी दो बेटियों की द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार पति की आर्थिक स्थिति और भुगतान करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। याचिका में महिला ने पति से 30,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने मेनका नाम की महिला की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए, परमकुडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में महिला की गुजारा भत्ता याचिका को खारिज कर दिया गया था। महिला ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उसका पति, एनटीसी मिल्स मुरुगन, एक ...