रांची, जुलाई 1 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने बिस्कोमान चुनाव की प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके पूर्व जो हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था, वह उचित नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद किसी तरह का ऑबजर्वेशन जारी नहीं करेगा। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी और कहा है कि यदि चुनाव को लेकर कोई विवाद है तो उसे उचित फोरम में ले जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि इसमें दो राज्यों (बिहार और झारखंड) के बीच कानूनी अधिकारों का विवाद शामिल है। बिस्कोमान एक बहु-राज्य सहकारी समिति ह...