पीलीभीत, मई 27 -- विद्युत बिल की बकाया जमा न होने पर विच्छेदित कनेक्शन को बकाया जमा किए बगैर कनेक्शन जोड़ कर विद्युत उपभोग करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो हजार रुपए जुर्माना समेत एक वर्ष की सजा सुनाई। बीसलपुर विद्युत डिवीजन के अवर अभियंता राजेंद्र कुमार क्षेत्र के ग्राम अकबराबाद विचपुरी ईटगांव तथा धनगवां में पूर्व में विद्युत बकाया बिल जमा न होने पर विच्छेदित किए गए कनेक्शन की जाँच करने 13 मार्च 2015 को स्टाफ के साथ गए थे। चेकिंग के दौरान धनगवां के मलखान सिंह का कनेक्शन 12 मार्च 2015 को 41 हजार 953 रुपए विद्युत बकाया जमा न होने पर विच्छेदित किया गया था। कनेक्शन को विद्युत बिल बकाया जमा किए बिना जोड़कर विद्युत उपभोग करते पाए जाने पर अवर अभियंता राजेंद्र कुमार ने तहरीर देकर थाना बिलसंडा...