गुड़गांव, मई 27 -- गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में एक ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ को निगम आयुक्त को 28 मई को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगर एसएचओ इसमें विफल रहते हैं तो अगली सुनवाई को एचएचओ को अदालत में पेश होकर इसका जवाब देना होगा। निगम के ठेकेदार एमएस आरएमएच इंफ्राटेक ने बताया कि उसने साल 2022 में सदर बाजार में कबीर भवन के लिए निर्माण के लिए एक करोड़ 92 लाख रुपये का टेंडर निगम से लिया था। काम के दौरान उसने अपने बिलों का भुगतान करवा लिया था, लेकिन अंतिम बिल 15 लाख 98 हजार रुपये के बिल निगम ने रोक लिए। जेई से लेकर कार्यकारी अभियंता सहित सभी अधिकारियों ने बिल को पास कर दिया, लेकिन निगम अधिकारियों ने इसका भुग...