गुड़गांव, मार्च 5 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने चिंटल इंडिया लिमिटेड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बिल्डर ने डी, ई, एफ, जी, एच और जे के 25 फ्लैट मालिकों को विकल्प दो का चयन करने के बावजूद अब तक किराये की अदायगी नहीं की है। ए, बी और सी टावर के 16 फ्लैट मालिकों ने विकल्प दो का चयन किया है। इन्हें भी किराया नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आरडब्ल्यूए ने बुधवार को जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि किराया दिलवाया जाए। इस सिलसिले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है। आरडब्ल्यूए प्रधान राकेश हुड्डा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि विकल्प एक का चयन करने वाले पर...