नई दिल्ली, मार्च 12 -- उत्तराखंड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड के आदेश की अवहेलना करना बिल्डर को महंगा पड़ा। बिल्डर को आदेशित धनराशि के साथ-साथ अर्थदंड की भरपाई करनी पड़ेगी। आठ वर्षो से लड़ रहे उपभोक्ता को आयोग के फैसले के बाद बड़ी राहत मिली है। वहीं, बिल्डर को 10 लाख की बजाए 27.90 लाख रुपये चुकाने होंगे। उपभोक्ता आयोग ने 16 जून 2023 को जेजे बिल्डटेक और उसके स्वामी राज लुम्बा को शिवालिक ग्रीन अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए को दस लाख रुपये की भरपाई के आदेश दिए थे। साथ ही ताकीद की थी कि यदि आदेश का अनुपालन न हुआ तो बिल्डर को दस की जगह पंद्रह लाख का भुगतान करना होगा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनके सफाया ने आदेश का पालन न होने पर अधिवक्ता गौरव शर्मा की मार्फत वाद दायर किया।
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