फरीदाबाद, फरवरी 6 -- अदालत से फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कमर्शियल कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर के नजदीक निर्माणाधीन आईटी पार्क के मामले में जमीन मालिकों और बिल्डर के बीच चल रहे विवाद में बिल्डर को 63 करोड रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस विवाद में अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया है। आईटी पार्क को आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए मैसर्स एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड और मैसर्स रेकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जमीन दी थी। यहां पर आईटी पार्क विकसित की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 2011 में इसे पूरा किया जाना था। काफी संख्या में लोगों ने अपने कार्यालय(स्पेस) लेने के लिए बुकिंग की थी, लेकिन अभी तक निवेशकों को उनके कार्...