गुड़गांव, अक्टूबर 24 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक आयोग (हरेरा) ने गोदरेज हाईव्यू एलएलपी और ओम श्री होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश जारी किए हैं कि फ्लैट निर्माण करने में देरी पर याचिकाकर्ता को ब्याज की अदायगी की जाए। यह ब्याज तब तक देना होगा, जब तक फ्लैट का कब्जा याचिकाकर्ता को नहीं दे दिया जाता है। इस मामले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है। सोहना के सेंट्रल पार्क निवासी एक महिला ने हरेरा में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस सोसाइटी में एक फ्लैट बुक करवाया था। जून, 2018 में याचिकाकर्ता को आवंटन पत्र जारी हुआ था। 1.22 करोड़ रुपये के इस फ्लैट की एवज में याचिकाकर्ता की तरफ से 92.18 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आरोप है कि फ्लैट का कब्जा 30 दिसंबर...