नोएडा, मई 6 -- नोएडा। निर्माण की गुणवत्ता पसंद नहीं आने पर खरीदार के फ्लैट की बुकिंग के रद्द करने पर बिल्डर को जमा पैसा लौटाना होगा। एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट की बुकिंग रद्द करने पर बुकिंग राशि 50 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने यह आदेश दिया है। अल्फा-वन निवासी भावना जैन ने महालक्ष्मी बिल्डटैक लिमिटेड की आवासीय योजना महालक्ष्मी ग्रीन मैनसन मिक्सन ड्रीम लीव में एक फ्लैट बुक किया था। 51 हजार रुपये बुकिंग के भुगतान किए। 26 अक्तूबर 2017 को बिल्डर के कार्यालय पर जाकर बुक कराया था। जब वह फ्लैट पर गए तो बिल्डर के द्वारा बताई गई सुविधा नहीं थी और अन्य कमियां भी थी। परियोजना से संबंधी दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए। जिसकी शिकायत बिल्डर से की गई। उसन...