गुड़गांव, नवम्बर 27 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (ṇहरेरा) ने एमआरजी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक आवंटी के फ्लैट का आवंटन रद्द किया गया था। हरेरा अध्यक्ष अरुण कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि 30 दिन के अंदर आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जाए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। इस बिल्डर ने किफायती आवास योजना के तहत सेक्टर-89 में एमआरजी द मेरीडियन के नाम से रिहायशी सोसाइटी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से साल 2016 में लाइसेंस लिया था। याचिकाकर्ता अमित कुमार पांडेय को अप्रैल, 2018 में आवंटन पत्र जारी हुआ था। 28 फरवरी, 2024 को फ्लैट का कब्जा देना था। फ्लैट की एवज में समझौता शर्तों के मुताबिक 25.50 लाख रुपये देने थे। पिछले साल तक आवंटी ने ...