गुड़गांव, मार्च 18 -- गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के निर्णायक अधिकारी ने निनानिया एस्टेट लिमिटेड के निदेशक प्रतीक राव को हरेरा के आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया। निर्णायक अधिकारी ने निदेशक को सोमवार को एक माह के लिए भोंडसी जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि बिल्डर कंपनी ने हरेरा के आदेश के बावजूद खरीदार को ब्याज सहित राशि रकम नहीं लौटाई। सजा पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को गुरुग्राम पुलिस आरोपी को निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश करेगी। हरेरा में सोहन लाल आदि ने एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हरेरा ने 15 नवंबर, 2023 को आदेश जारी किए थे कि याचिकाकर्ता को करीब 26 लाख रुपये 10.75 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर के साथ वापस किए जाएं। इस आदेश का पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हरेरा में कार्यान्वयन याचिका दाखिल...