रांची, नवम्बर 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो दिनों में नियमित कारा अधीक्षक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। अदालत ने जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा कि जेल में कैदियों के पास फोन, चार्जर और किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं पहुंचे। कोर्ट ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) और पुलिस प्रशासन को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत में हाजिर हुए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण...