नई दिल्ली, जनवरी 30 -- दिल्ली की एक अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को झटका लगा है। कोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट के कथित मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में ट्रायल कोर्ट के संज्ञान के आदेश को चुनौती देने वाले बिभव कुमार के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिभव कुमार के एक अन्य पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें आगे की कार्यवाही के लिए उनके मामले को सत्र न्यायालय को सौंपे जाने को चुनौती दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया। इसमें अभियोजन पक्ष को उन चीजों की सूची प्र...