दिल्ली, मार्च 4 -- स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में फंसे बिभव कुमार को दस्तावेजों की लिस्ट देने वाले आदेश पर दिल्ली पुलिस को आपत्ति है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोग बिभव कुमार को इस सूची की आपूर्ति वाले आदेश का विरोध करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील से दलीलों पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा और अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी,जिसने कुमार को अधूरे दस्तावेजों की सूची की आपूर्ति के लिए एक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (आपराधिक) संजय लाओ ने कहा कि यह आदेश कानून के हिसाब से गलत है। उन्होंने कहा कि उच्चतम...