नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बिन ब्याही नाबालिग मां को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने पलिस ने अहम आदेश दिया है। दुष्कर्म के बाद मां बनी करजा इलाके की किशोरी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने चार गवाहों का दो माह में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति एसएसपी को भेजकर इसका अनुपालन करने को कहा गया है। कोर्ट ने एक साल में स्पीडी ट्रायल चलाकर सुनवाई का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने आदेश में कहा है कि चार्जशीट के आठ गवाहों में चार का विशेष पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। चार गवाह की पेशी का इंतजार है। इसके साथ ही जस्टिस ने दो माह के दौरान सभी चार गवाहों को न्यायालय में पेश कराने का आदेश एसएसपी को दिया है। साथ ही एक साल में ट्रायल को पूरा करने के लिए कहा है। करजा थाना इला...