लखनऊ, अगस्त 12 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता बिना उपभोक्ताओं की सहमति के उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों के प्री-पेड में बदल दिए जाने के खिलाफ मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में विधिक याचिका दाखिल की। सोमवार तक प्रदेश में 33,51,971 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, जिनमें से उपभोक्ताओं से अनुमति लिए बिना 3,34,561 मीटरों को प्रीपेड में बदल दिया गया। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दाखिल याचिका में कहा है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन किया जा रहा है। नियामक आयोग बिजली कंपनियों और मीटर लगाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अधिनियम में 15 दिन की नोटिस के बाद ही बकाये पर बिजली कनेक्शन काटे जाने का प्राविधान है। प्रीपेड होने पर तो बैलेंस कम होने पर बिना नोटिस के ही कट जाएगा। उन्होंने ...